An amendment of this Constitution for the purposes of article 368. THE CONSTITUTION OF INDIA (Part I.—The Union and its territory.—Arts. 3-4.) Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters. (9) Which of the following is not included in the Fundamental Rights in the Constitution of India? (a) Right to adequate means of livelihood (b) Right to Freedom. Aug 11, 2018 - An Act further to amend the Constitution of India. BE it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—.
Indian Constitution PDF: आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद और उनका सम्पूर्ण विवरण की PDF File लेकर आए है, बहुत सी एकदिवसीय परीक्षा मे संविधान से सम्बन्धित 2 या 4 प्रश्न जरुर पूछे जाते है, और अच्छे समय मे प्रश्न पूर्ण रुप से याद न रहने की वजह से कुछ अंक कम प्राप्त कर पाते है और Merit List से नीचे जाने का खतरा रहता है, तो आज संविधान से सम्बन्धित अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक की सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आप नीचे दिए गए Download Botton पर Click करके सरतम रुप से Download करके कही भी पढ सकते है।. • 1st संविधान संशोधन (1951) – इसके द्वारा भारतीय संविधान मे 9वी अनुसूची को जोडा गया है. • 7वाॅ संविधान संशोधन (1956) – इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है. • 10वाॅ संविधान संशोधन (1961) – इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया.
• 12वाँ संविधान संशोधन (1962) – इसके द्वारा गोवा, दमण और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया. • 14वाॅ संविधान संशोधन (1962) – इसके द्वारा पाण्डेचेरी को केंद्र शासित प्रदेशके रूप में भारत में विलय किया गया. • 18वाॅ संविधान संशोधन (1966) – इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुर्नगठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चण्डीगढ को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया. • 21वाॅ संविधान संशोधन (1967) – इसके द्वारा 8 वी अनुसूची में सिन्धी भाषा को शामिल किया गया. • 24वाँ संविधान संशोधन (1971) – इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है.
• 45वाॅ संविधान संशोधन (1974) – इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय सघं में सह राज्य का दर्जा दिया गया. • 36वाॅ संविधान संशोधन (1975) – इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय सघं में 22 वे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया.
• 42वाॅ संविधान संशोधन (1976) – यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाॅधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था. यह अभी तक का सबसे बङा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है.
इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे. • संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखण्डता शब्दों को जोडा गया. • मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया. • शिक्षा, वन और वन्यजीव, राज्यसूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया. • लोक सभा और विधान सभा के कार्यकाल को बढाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया. • राष्ट्रपति को मंत्रीपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया.
I remember years ago, Someone told me I should take Caution when it comes to love, I did, I did And you were strong and I was not, My illusion, my mistake I was careless, I forgot, I did And now when all is done there is nothing to say, You have gone and so effortlessly You have won, you can go ahead tell them, Tell them all I know now Shout it from the roof tops, Write it on the sky line All we had is gone now, Tell them I was happy And my heart is broken, All my scars are open Tell them what I hoped would be Impossible, impossible, Impossible, impossible. Impossible by shontelle lyrics.
• ससंद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है. 44वाँ संविधान संसोधन (1978). • सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है.
• लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया. • राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशान्ति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है.
• राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री मण्डल की सलाह को एक बार पुर्नविचार के लिए वापस कर सकता है. लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा. • 48वाॅ संविधान संशोधन (1984) -संविधान के अनुच्छेद 356 (5) में परिवतर्न करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को दो वर्ष तक और बढाया जा सकता है. • 52वाँ संविधान संशोधन (1985) – इसके द्वारा संविधान में 10 वी अनुसूची को जोडकर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया.